प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना | सरकार देगी सहायता राशि

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए सरकारी सहायता दी जा रही है जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए डिटेल्स को पढ़ने पढ़ने के बाद अगर आप इच्छुक होंगे तो आवेदन कर लीजिए इसमें आपको 10 लाख तक की सहायता दी जाती है जिसके साथ आप खाद उद्योग लगा सकते हैं

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

GYAN TAK

योजना के प्रमुख विशेषताएं

  • जीएसटी फूड सेफ्टी स्वच्छता मानकों और उद्योग आधार के लिए पंजीकरण के साथ-साथ उन्नयन फॉर्मलाइजेशन के लिए पूंजी निवेश हेतु सहायता
  • कौशल प्रशिक्षण खाद सुरक्षा मानकों एवं सुरक्षा के संबंध में तकनीकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण
  • बैंक ऋण डीपीआर तैयार करने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता
  • पूंजी निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ब्रांडी एवं विपणन सहायता के लिए कृषक उत्पादक संगठनों एवं समूह सहायता एवं उत्पादक सहकारिता को सहायता

कौन कौन आवेदन कर सकते हैं लाभार्थी या पत्रता

  • व्यक्तिगत उधमी 
  • एफ पि ओ
  • स्वयं सहायता समूह
  • सहकारी संस्थाएं

अनुदान सहायता राशि

  • इकाई के उन्नयन हेतु विद्यमान असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिक्विड अनुदान सहायता
  • खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूह के प्रति सदस्यों को ₹40000 की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी
  • इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना लागत का 35% लिक क्रेडिट लिक्विड सहायता दी जाएगी
  • विज्ञापन और ब्रांड खर्च पर 50% अनुदान सहायता राशि दी जाएगी

आवेदन प्रक्रिया क्या है

पात्रता रखने वाले व्यक्तिगत उधमी आवेदनों करने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करेंगे

तत्पश्चात आवेदक ईमेल के माध्यम से प्राप्त यूजरेडी की सहायता से लॉगिन करके वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों निर्देशों के अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

किसान उत्पादक संगठन स्वयं सहायता समूह ऐसा कार्य संस्थाएं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया द्वारा जिला उद्यान कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं

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